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हरियाणा में तीन मंजिला मकानों की रजिस्ट्री पर रोक! जानें सरकार का नया नियम Haryana Housing Policy

गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत NCR में चार मंजिला भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी, लेकिन भूकंपीय जोखिम को लेकर विवाद बढ़ा। जानें क्या हैं नए नियम, कैसे होगा डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण और क्यों हाई कोर्ट में है मामला

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हरियाणा में तीन मंजिला मकानों की रजिस्ट्री पर रोक! जानें सरकार का नया नियम Haryana Housing Policy
हरियाणा में तीन मंजिला मकानों की रजिस्ट्री पर रोक! जानें सरकार का नया नियम Haryana Housing Policy

हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और अन्य शहरों में चार मंजिला भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य करने की योजना तैयार की गई है। नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत चार मंजिला इमारतों (four-story buildings with stilt parking) के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग को आवश्यक बनाया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पार्किंग और स्थान की समस्या को हल करना है।

तीन मंजिला भवनों को छूट, चार मंजिला पर सख्ती

नए प्रस्ताव के अनुसार, तीन मंजिला भवनों (three-story buildings without stilt parking) को स्टिल्ट पार्किंग के नियम से छूट दी जाएगी। हालांकि, यह छूट केवल स्वयं उपयोग वाले मकानों के लिए होगी। दूसरी ओर, चार मंजिला भवन, चाहे वे फ्लैटों में विभाजित हों या पूरी इमारत एक व्यक्ति के स्वामित्व में हो, उनके लिए स्टिल्ट पार्किंग (mandatory stilt parking) अनिवार्य रहेगी।

डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण भी होगा जरूरी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर निर्माण या तोड़फोड़ करने के लिए डस्ट पोर्टल (dust portal registration for construction) पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण के बिना भवन का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। यह कदम निर्माण के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

हाई कोर्ट में नीति पर सवाल

हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन नीति (stilt plus four-story building policy) को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि पंचकूला और आसपास के क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-चार (seismic zone 4) में आते हैं। ऐसे में बिना वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अध्ययन के इस तरह की नीति को लागू करना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

स्टिल्ट पार्किंग: क्या है और क्यों जरूरी है?

स्टिल्ट पार्किंग (stilt parking) एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें इमारत के आधार तल को स्तंभों पर उठाकर पार्किंग की जगह बनाई जाती है। यह व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में स्थान का कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है।

इसका उद्देश्य न केवल पार्किंग की समस्या को हल करना है, बल्कि यातायात में सुगमता और भवन निर्माण में स्थिरता प्रदान करना भी है।

शहरी विकास और स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों का महत्व

चार मंजिला इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग (four-story buildings with stilt parking) को अनिवार्य बनाने का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही आबादी और स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए बेहतर विकास सुनिश्चित करना है।

इससे न केवल शहरों में बेहतर पार्किंग व्यवस्था हो सकेगी, बल्कि जमीन का अधिकतम उपयोग भी संभव होगा। हालांकि, इसके लिए भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण की विशेष डिज़ाइन पर ध्यान देना जरूरी है।

हितधारकों से मांगे गए सुझाव

नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने इस प्रस्ताव पर हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां (feedback on stilt parking rules) मांगी हैं। 1 फरवरी तक सभी सुझाव डिपार्टमेंट में दर्ज कराए जा सकते हैं। इस नीति को लागू करने से पहले जनसुनवाई भी की जाएगी।

नए नियमों के संभावित फायदे

इन नियमों के लागू होने से शहरी क्षेत्रों में कई लाभ होने की उम्मीद है:

  • बेहतर पार्किंग व्यवस्था: अधिकतम स्थान का उपयोग करते हुए वाहन पार्किंग की समस्या को हल किया जा सकेगा।
  • सुरक्षित भवन निर्माण: भूकंपीय क्षेत्रों के लिए विशेष डिज़ाइन को बढ़ावा मिलेगा।
  • शहरी विकास को बढ़ावा: बड़े शहरों में मल्टी-स्टोरी इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • प्रदूषण नियंत्रण: डस्ट पोर्टल के माध्यम से निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।

1. हरियाणा के किन शहरों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी?
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और अन्य शहरी क्षेत्रों में चार मंजिला भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी।

2. क्या तीन मंजिला भवनों को स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी गई है?
हाँ, तीन मंजिला भवनों को, यदि वे स्वयं उपयोग के लिए हैं, स्टिल्ट पार्किंग के नियम से छूट दी गई है।

3. डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण क्यों जरूरी है?
500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर निर्माण और तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनिवार्य किया गया है।

4. स्टिल्ट पार्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
शहरी क्षेत्रों में जगह के कुशल उपयोग और बेहतर पार्किंग व्यवस्था के साथ-साथ यातायात में सुगमता लाना स्टिल्ट पार्किंग का मुख्य उद्देश्य है।

5. भूकंपीय क्षेत्र-चार में इस नीति को लागू करना कितना सुरक्षित है?
भूकंपीय क्षेत्र-चार में नीति लागू करने से पहले वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अध्ययन की आवश्यकता है। हाई कोर्ट में इस नीति को इसी आधार पर चुनौती दी गई है।

6. क्या चार मंजिला इमारतें पूरी तरह से सुरक्षित होंगी?
यदि उचित इंजीनियरिंग डिज़ाइन और निर्माण मानकों का पालन किया जाए, तो इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

7. इस नियम के लागू होने का संभावित समय क्या है?
जनवरी 2025 तक इस प्रस्ताव पर सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

8. क्या यह नीति सभी प्रकार की इमारतों पर लागू होगी?
नहीं, यह नीति केवल चार मंजिला इमारतों पर लागू होगी। तीन मंजिला भवनों को छूट दी गई है।

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